एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को खाद्य उत्पादों हेतु ‘चयन में स्पष्टता’ की सलाह दी

एफएसएसएआई ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने को कहा है।

हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों (FBO) से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने को कहा है। FSSAI ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को कहा कि वे अपनी वेबसाइटों पर खाद्य उत्पादों को बेचने के लिए उनका चयन स्पष्टता से करें।

एफएसएसएआई की ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को सलाह

  • एफएसएसएआई द्वारा निकटतम श्रेणी – डेयरी आधारित पेय मिश्रण या अनाज आधारित पेय मिश्रण या माल्ट आधारित पेय के साथ ‘गैर मानकीकृत खाद्य’ के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों को नोट किया है, जो ‘स्वास्थ्य पेय’, ‘ऊर्जा पेय’ श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बेचे जा रहे हैं।
  • FSSAI द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ‘हेल्थ ड्रिंक’ शब्द एफएसएस कानून 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं है। इसलिए, एफएसएसएआई ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर ऐसे पेय पदार्थों को ‘हेल्थ ड्रिंक्स/एनर्जी ड्रिंक्स’ की श्रेणी से हटाकर या डी-लिंक करके इस गलत वर्गीकरण को तुरंत सुधारें और ऐसे उत्पादों को उचित श्रेणी में रखें जैसा कि मौजूदा कानून के अंतर्गत व्‍यवस्‍था की गई है। 
  • ‘ऊर्जा’ पेय को केवल खाद्य श्रेणी प्रणाली (FCS) 14.1.4.1 और 14.1.4.2 (कार्बोनेटेड और गैर-कार्बोनेटेड पानी आधारित स्वादयुक्त पेय) के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादों पर उपयोग करने की अनुमति है, जो खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक विनियम 2011 (कैफीनयुक्त पेय) के उप-विनियम 2.10.6 (2) के तहत मानकीकृत है।

गैर मानकीकृत खाद्य पदार्थ

  • गैर मानकीकृत खाद्य पदार्थ वे खाद्य पदार्थ हैं।
  • यह खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम और खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए भोजन, कार्यात्मक भोजन और नवीन भोजन) नियमों में मानकीकृत नहीं हैं लेकिन मानकीकृत सामग्रियों का उपयोग करते हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के बारे में 

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित प्रमुख नियामक निकाय है। 

  • स्थापना: एफएसएसएआई की स्थापना वर्ष 2008 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी।
  • उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को विनियमित करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और मानक स्थापित करना है।
  • कार्य: FSSAI खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों से संबंधित नीतियां बनाता है और उन पर नजर रखता है। यह खाद्य उत्पादों, प्रक्रियाओं, संयंत्रों आदि को मानक और लाइसेंस प्रदान करता है। खाद्य मानक: यह खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकों को तय करता है, जैसे खाद्य एडिटिव, संरक्षक, रंग, संशोधक आदि।
  • निरीक्षण और प्रवर्तन: FSSAI खाद्य उद्योगों, रेस्तरां, कंटीन आदि का नियमित निरीक्षण करता है और मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई करता है।
  • प्रमाणन: यह प्रमाणन और मानक चिह्न जारी करता है जैसे “खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली” प्रमाणन और “खाद्य परिसर मान्यता”।
  • जागरूकता अभियान: एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाता है।
  • अनुसंधान और विकास: यह खाद्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानकों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग: FSSAI विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस, डब्ल्यूएचओ आदि के साथ सहयोग करता है।
  • लक्ष्य: एफएसएसएआई का लक्ष्य भारत में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य जनित बीमारियों को रोकना है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और खाद्य उद्योग को नियंत्रित करता है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत एफएसएसएआई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी?

वर्ष 2008

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