अपराधमुक्त हुआ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। इससे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अपराधमुक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए परिचालन तंत्र प्रदान किया गया है।

पहले मंत्रालय ने अधिसूचना की दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 निर्धारित की थी। फिर इसे बदल दिया गया क्योंकि इससे जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के संबंध में अनुसूची में प्रविष्टियां प्रभावी होने की आशंका थी।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 16 इसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की सजा से जुड़ी है। इस अधिनियम की धारा 16 में कारावास दंड का प्रावधान था जो पहली बार उल्लघंन करने पर 2 साल तक का था और उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन के लिए इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता था।

केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में बदलाव

अब केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को ज्यादा व्यापार-अनुकूल बनाने और इस क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से धारा 16 के अंतर्गत निर्दिष्ट दंडों की फिर से परख की गई और जन विश्वास (प्रावधान में संशोधन) अधिनियम, 2023 के जरिए इन्हें अपराधमुक्त किया गया है। अब कारावास के इन प्रावधानों की जगह मौद्रिक दंड और सलाह, चेतावनी, निंदा जैसे अन्य गैर-मौद्रिक उपायों को शामिल किया है। इन उपायों को अधिसूचित नियमों में परिभाषित “नामित अधिकारी” के माध्यम से लागू किया गया। इसके अलावा, धारा 16 अब नामित अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील तंत्र की व्यवस्था भी करती है। धारा 17 और 18 को निरर्थक होने के कारण हटा दिया गया है।

इन बदलावों से होने वाले लाभ:

  • अब छोटे या गैर-इरादतन उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील होकर कठोर दंड देने के बजाय ये इस अधिनियम के अनुपालन को बढ़ावा देंगे क्योकि दंड के दायरे में सलाह, निंदा और चेतावनियों को शामिल किया गया है।
  • ये संशोधित प्रावधान दंडों की एक श्रृंखला का इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, जो विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के जवाब में लचीलापन प्रदान करते हैं।
  • इन नियमों में यह संशोधन जुर्माना लगाने के लिए एक “नामित अधिकारी” को परिभाषित करता है।
  • इसमें अपील तंत्र को शामिल किए जाने से व्यक्तियों या संस्थाओं को संबंधित दंड या फैसलों को चुनौती देने का अवसर मिलता है।
  • यह तंत्र एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और सत्ता के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है।
  • केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाने और उनकी जगह सिविल पैनल्टी लाने से 1400 से अधिक मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर का विश्वास बढ़ेगा और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा।

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